Indore has decided to Prevent Corona Virus Spread as much as possible.


Prevention is better than Cure"

So Indore has decided to Prevent Corona Virus Spread as much as possible.

कलेक्टर ने कहा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का हो कड़ाई से पालन... कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने ज़िले में बाहर से आने वाले उन सभी व्यक्तियों को मनोरमा राजे क्षय चिकित्सालय (एमआरटीबी हास्पिटल) में कोरोना के लिए बने विशेष केंद्र में रिपोर्ट करने के लिए कहा है, जिन्हें कोरोना की दृष्टि से संदिग्ध माना गया है। कोरोना के लक्षण या संक्रमण पाए जाने वाले व्यक्ति अनिवार्यत: इस केन्द्र में आकर ज़िले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ऐसा नहीं किए जाने पर मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसके तहत तीन माह की सजा का प्रावधान है। कलेक्टर श्री जाटव ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इसके ज़रा भी लक्षण पाए जाने पर उचित उपचार एवं आइसोलेशन बेहद ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जिसे बुखार, सूखी खांसी अथवा कोरोना से संबंधित अन्य लक्षण की शंका होती है तो वह सीधे एमआरटीबी अस्पताल जाकर जांच करा सकता है। इस अस्पताल में कोरोना के लिये अगल से हेल्प डेस्क बनाया गया है। कलेक्टर श्री जाटव ने कहा कि, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़िले में बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं उन्हें जागरूकता और ज़िम्मेवारी का परिचय देते हुए तुरंत एमआरटीबी सेंटर में आकर अपनी जाँच करानी चाहिए।

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